फसल बीमा क्लेम कैसे करें | PMFBY Crop Insurance Claim
अंतिम अपडेट: 21 जून 2026 · स्रोत: सरकारी पोर्टल
PMFBY में फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर सूचना देना ज़रूरी है — Crop Insurance App से, हेल्पलाइन 14447 पर, या अपनी बैंक/बीमा कंपनी/कृषि अधिकारी को लिखित में बताएं। आवेदन/नंबर नोट करें और pmfby.gov.in पर 'Application Status' से क्लेम की स्थिति ट्रैक करें। सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे बैंक खाते में आती है।
कैसे करें — स्टेप बाय स्टेप
- 1
फसल नुकसान होते ही 72 घंटे के अंदर सूचना दें — यह सबसे ज़रूरी कदम है।
- 2
सूचना के तरीके: Crop Insurance App (Play Store), हेल्पलाइन 14447, या अपनी बैंक शाखा / बीमा कंपनी / कृषि अधिकारी को लिखित में।
- 3
खेत, फसल और नुकसान का विवरण व फोटो रखें; आवेदन नंबर नोट करें।
- 4
बीमा कंपनी/कृषि विभाग सर्वे कर नुकसान का आकलन करेगा।
- 5
pmfby.gov.in → 'Application Status' पर राज्य व सीज़न चुनकर क्लेम की स्थिति देखें। मंज़ूरी के बाद राशि बैंक खाते में आती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
📞 हेल्पलाइन / शिकायत
PMFBY टोल-फ्री हेल्पलाइन: 14447
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | FAQ
फसल नुकसान की रिपोर्ट कितने दिन में करनी होती है?
नुकसान के 72 घंटे (3 दिन) के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। देरी पर क्लेम रद्द हो सकता है।
PMFBY का प्रीमियम कितना है?
खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%, रबी के लिए 1.5%, और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसान देता है; बाकी सरकार भरती है।
क्लेम का पैसा कब तक आता है?
नुकसान सत्यापन के बाद आमतौर पर 15–30 दिन में राशि सीधे बैंक खाते में आती है। देरी पर हेल्पलाइन 14447 या राज्य बीमा सेल पर शिकायत करें।
संबंधित गाइड
अस्वीकरण: UgaAI एक स्वतंत्र जानकारी पोर्टल है और किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मार्गदर्शन के लिए है। आवेदन, eKYC, भुगतान या स्टेटस जाँच जैसे आधिकारिक कार्य केवल ऊपर दिए गए सरकारी पोर्टल (pmfby.gov.in → Application Status) पर ही करें। नियम व राशि समय-समय पर बदल सकते हैं — कृपया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।